उज्जैन जोन में 2 मार्च से लागू होगी ग्रीष्मकालीन वर्दी, एडीजी ने जारी किया आदेशउज्जैन। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन जोन के सभी जिलों में 2 मार्च 2026 से ग्रीष्मकालीन गणवेश (यूनिफॉर्म) लागू करने का आदेश जारी किया है।कार्यालय कार्यालय अति० पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय पुलिस मुख्यालय भोपाल के 4 नवंबर 2020 के पत्र के संदर्भ में लिया गया है, जिसमें जोनल एडीजी/आईजी को स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम परिवर्तन के आधार पर ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन गणवेश लागू करने के लिए अधिकृत किया गया था।
2 मार्च 2026 से प्रभावी-आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उज्जैन जोन अंतर्गत सभी जिलों के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी 2 मार्च 2026 से आगामी आदेश तक ग्रीष्मकालीन वर्दी धारण करेंगे।यह निर्देश उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच सहित संबंधित रेंज, रेडियो ज़ोन, अजाक रेंज, पीटीएस उज्जैन तथा होमगार्ड और विभिन्न वाहिनियों पर भी लागू होगा।
मौसम के अनुरूप निर्णय-उज्जैन जोन के एडीजी एवं आईजी ने आदेश में कहा है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों की भौगोलिक स्थिति और तापमान में बढ़ोतरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि पुलिस बल को ड्यूटी के दौरान सुविधा मिल सके।गौरतलब है कि मार्च माह से प्रदेश में तापमान में तेजी से वृद्धि शुरू हो जाती है, ऐसे में ग्रीष्मकालीन गणवेश लागू करने का यह कदम व्यावहारिक माना जा रहा है।

